विद्यार्थियों को उनके निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति में सहयोग देने के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए महाविद्यालय में विभिन्न समितियां एवं प्रकोष्ठ जैसे – रैगिंग विरोधी प्रकोष्ठ, शिकायत निवारण प्रकोष्ठ, रोजगार मार्गदर्शन प्रकोष्ठ, अनुसूचित जाति, जनजाति, कमजोर वर्ग प्रकोष्ठ, महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायत समिति / साहित्यिक एवं सांस्कृतिक समिति एवं वनस्पति शास्त्र परिषद् आदि अपने निर्धारित क्षेत्रों में सक्रिय हैं ।

शिक्षक – अभिभावक संघ (पी.टी.ए.)-

             शासन के निर्देशानुसार महाविद्यालय में शिक्षक-पालक संघ स्थापित किया जाता है । इस संघ व्दारा शिक्षकों, अभिभावकों के सुझाव एवं मतों का ध्यान रखते हुए महाविद्यालय के उन्नयन की दिशा में कार्य किया जाता है ।

जनभागीदारी समिति -

              शासन के निर्देशानुसार महाविद्यालय के विकास के लिए जनभागीदारी समिति गठित है । महाविद्यालय एवं छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु यह समिति सतत कार्यरत है ।

भूतपूर्व छात्रों का संगठन -

              महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत भूतपूर्व विद्यार्थियों का यह संगठन महाविद्यालय से निरन्तर जीवंत सम्पर्क बनाये रखता है तथा महाविद्यालय के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है ।

छ.ग. लोक सेवा अधिनियम -

               शासन के आदेशानुसार इस महाविद्यालय में छ.ग. लोक सेवा 2014 से कार्यरत है ।

महाविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन प्रस्तुत करना -

                प्रवेशार्थी छात्र-छात्रा महाविद्यालय व्दारा घोषित तिथि के समाप्त होने के पूर्व अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करें और महाविद्यालय कार्यालय से आवेदन जमा करने की पावती (रसीद) अवश्य प्राप्त कर लें ।


 आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र अनिवार्यत: प्रस्तुत करें :-

1. इस महाविद्यालय के अतिरिक्त किसी अन्य संस्था से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र-छात्रा पूर्व संस्था का स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें ।

2. विगत परीक्षा की समस्त अंक सूचियों की प्रमाणित प्रतिलिपि ।

3. छत्तीसगढ़ निवासी होने का प्रमाण पत्र ।

4. जिस संस्था से परीक्षा पास की है, उसके प्राचार्य व्दारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र । स्वाध्यायी छात्र सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें ।

5. शिक्षा मंडल रायपुर अथवा रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर को छोडकर अन्य बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं व्दारा प्रवर्जन प्रमाण पत्र अनिवार्यत: प्रस्तुत किया         जाये ।

6. यदि प्रवेशार्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा पिछडा वर्ग से संबंधित हैं तो उसे जिलाधीश व्दारा प्रदत्त जातिविषयक प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा ।

7. गैप प्रमाण पत्र (यदि एक या उससे अधिक सत्र का अन्तराल हो तो)

8. खेल, साहित्य, सांस्कृतिक, एन.सी.सी., एन.एम.एस. का प्रमाण पत्र ।

9. नियोक्ता का प्रमाण पत्र यदि प्रवेशार्थी कहीं नौकरी करता हो तो उसे अपने नियोक्ता व्दारा प्रदत्त अनापत्ति विषयक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

10. रैगिंग के विरुध्द वचन पत्र भरना अनिवार्य है ।

11. आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट आकार का फोटो जमा करना होगा ।

 

 

महत्वपूर्ण प्रवेश मार्गदर्शी सिध्दांत – पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर व्दारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले संबंधी नियम मार्गदर्शी सिध्दांतो के रुप में लागू होंगे।

1.     स्थांनातंरण प्रकरण छोडकर 31 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त रक कुलपति की अनुमति से प्रतिवर्ष प्रवेश देने में सक्षम होंगे । मुख्य परीक्षा परिणाम विलंब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा वि.वि.बोर्ड व्दारा परीक्षा घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक जो भी पहले हो, मान्य होगी ।

2.     पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को परिणाम घोषित होने के 10 दिन तक, यदि स्थान रिक्त हो तथा आवेदन गुणानुक्रम में आता हो, प्रवेश दिया जा सकेगा, किन्तु प्रायोगिक विषय की क्क्षाओं में 30 नवंबर के बाद प्रवेश हेतु आयुक्त उच्च शिक्षा की अनुमति आवश्यक होगी ।

3.     प्राचार्य उन्हे निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में प्रवेश देंगे ।

 

4.     प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों व्दारा अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय हो, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची प्रतिशत सहित, सूचना पटल पर लगाई जाएगी । जिसमें प्रवेश शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि की सूचना भी दी जाएगी । प्रवेश सूची की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलंब शुल्क 100/- अशासकीय मद में अतिरिक्त रुप से लिया जाएगा । प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा के अनुमोदनोपरांत ही दी जा सकेगी ।